भारत के सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के मंदिरों में VIP दर्शन और पैसे देकर दर्शन की व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा इस तरह की व्यवस्था से कई जगहों पर मंदिर में भगदड़ की घटना भी हो चुकी हैं. ये सरकारों का संवैधानिक दायित्व है कि वह असमानता दूर करने के लिए कदम उठाए. सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आर्टिकल 32 के तहत हम इस पर विचार नहीं करेंगे. हालांकि हम भी आपकी इस राय से सहमत हो सकते हैं कि किसी को कोई विशेष वरीयता नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत निर्देश जारी नहीं कर सकता.
सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के मंदिरों में ‘वीआईपी दर्शन' और ‘पैसे देकर दर्शन' की व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा इस तरह की व्यवस्था से कई जगहों पर मंदिर में भगदड़ की घटना भी हो चुकी हैं. ये सरकारों का संवैधानिक दायित्व है कि वह असमानता दूर करने के लिए कदम उठाए. सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आर्टिकल 32 के तहत हम इस पर विचार नहीं करेंगे.
appendChild;});याचिकाकर्ता के वकील ने क्या कुछ कहासुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने राज्यों द्वारा प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शन का लाभ उठाने के लिए किसी तरह की 'मानक संचालन प्रक्रिया' के साथ आने की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को विशेष व्यवहार देना मनमाना और समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है. किसी भी SoP की कमी के कारण भगदड़ की घटनाएं भी होती हैं.  लेकिन CJI ने कहा ये कि मुद्दा कानून और व्यवस्था का लगता है और याचिका उसी पहलू पर होनी चाहिए.
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