भारत सरकार ने 'नो डिटेंशन पॉलिसी' को खत्म कर दिया है. अब पांचवीं और आठवीं कक्षा के छात्रों के लिए 'अनुत्तीर्ण न करने की नीति' को समाप्त कर दिया गया है. नए नियमों के अनुसार, पांचवीं और आठवीं कक्षा में छात्र अगर फेल होते हैं तो उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा.
भारत सरकार ने 'नो डिटेंशन पॉलिसी' को खत्म कर दिया है. अब पांचवीं और आठवीं कक्षा के छात्र ों के लिए 'अनुत्तीर्ण न करने की नीति ' को समाप्त कर दिया गया है. नए नियमों के अनुसार, पांचवीं और आठवीं कक्षा में छात्र अगर फेल होते हैं तो उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा. वर्ष 2019 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन के बाद, कम से कम 16 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही इन दो कक्षाओं के लिए 'अनुत्तीर्ण न करने की नीति ' को खत्म कर दिया है. छात्र को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा.
राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, नियमित परीक्षा के बाद अगर कोई बच्चा समय-समय पर अधिसूचित पदोन्नति मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है तो उसे परिणाम की घोषणा की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर अतिरिक्त निर्देश और पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाएगा. साथ ही कहा गया है कि यदि पुनः परीक्षा में बैठने वाला छात्र पदोन्नति (अगली कक्षा में जाने की अर्हता) के मानदंडों को पूरा करने में असफल रहता है तो उसे पांचवीं या आठवीं कक्षा में ही रोक दिया जाएगा. सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा. केंद्र के 3000 से अधिक स्कूलों पर होगा लागू शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, यह अधिसूचना केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों सहित केंद्र सरकार द्वारा संचालित 3,000 से अधिक स्कूलों पर लागू होगी. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'चूंकि स्कूली शिक्षा राज्य का विषय है, इसलिए राज्य इस संबंध में अपना निर्णय ले सकते हैं. 16 राज्यों और दिल्ली सहित दो केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही इन दो कक्षाओं के लिए 'अनुत्तीर्ण न करने की नीति' को खत्म कर दिया ह
शिक्षा सरकार नीति स्कूल छात्र प्रमोट फेल
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