भारतीय सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियमों का मसौदा जारी किया है। मसौदे में डेटा उल्लंघन के लिए दंडात्मक कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है।
भारत सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियमों का लंबे समय से प्रतीक्षित मसौदा जारी किया है। मसौदा नियमों में, डेटा उल्लंघन के लिए दंडात्मक कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है। इस मसौदा पर सार्वजनिक परामर्श लिया जाएगा और १८ फरवरी के बाद अंतिम नियमों का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए डीपीडीपी नियम ों का मसौदा परामर्श के लिए खुला है और लोगों से विचार आमंत्रित किए हैं। मसौदा नियमों में डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम, २०२३ के तहत व्यक्तिगत
डेटा के प्रसंस्करण से संबंधित प्रावधान, सहमति, डेटा प्रसंस्करण संगठनों और अधिकारियों के कार्य से संबंधित नियम शामिल हैं
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