साइबर क्राइम कोआर्डिनेशन सेंटर ने डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड्स की घटनाओं में वृद्धि से चिंतित होकर लोगों को जागरूक करने के लिए सार्वजनिक सलाह जारी की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां वीडियो कॉल के माध्यम से गिरफ्तार नहीं करती हैं और उपयोगकर्ताओं को साइबर अपराधों से खुद को बचाने के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है।
नई दिल्ली. भारत के साइबर क्राइम कोआर्डिनेशन सेंटर ने भारत में ‘ डिजिटल अरेस्ट ’ के अपराधों के बढ़ते मामलों के बारे में एक पब्लिक एडवायजरी जारी की. इस एडवायजरी में पैनल ने कहा कि सीबीआई, पुलिस, सीमा शुल्क, ईडी या कोर्ट जैसी कानून लागू करने वाली एजेंसियां वीडियो कॉल के जरिये गिरफ्तारी नहीं करती हैं और लोगों को इन साजिशों का शिकार होने से सावधान किया. इस एडवायजरी में व्हाट्सएप और स्काइप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लोगो को शामिल किया गया था.
इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं 9 सितंबर को, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 के अधिकारी होने का दावा करने वाले किसी शख्स से 35 साल की महिला को धोखा दिया गया था. धोखेबाज ने दावा किया कि मुंबई पुलिस द्वारा उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है. सलमान खान के लिए दुल्हन ढूंढेंगे अनिरुद्धाचार्य, Bigg Boss 18 में किया ऐलान, देखने लायक है भाईजान का रिएक्शन डिजिटल अरेस्ट क्या है और यह कैसे होता है? अनजान लोगों के लिए, ‘डिजिटल अरेस्ट’ एक साइबर अपराध तकनीक है.
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