भारतपुर जिला प्रशासन ने मकर संक्रांति के दौरान पतंगबाजी में होने वाले हानिकारक प्रभावों को रोकने के लिए धातु मिश्रित चायनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है.
भारतपुर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित यादव ने जिले में धातु मिश्रित चायनीज मांझे की बिक्री, भंडारण, परिवहन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है. यह प्रतिबंध 10 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा और पूरे जिले भर मे चायनीज मांझे पर प्रतिबंध रहेगा. चालकों और पक्षियों को मिश्रित मांझे से नुकसान भरतपुर जिला कलेक्टर डॉ. अमित यादव ने बताया कि मकर संक्रांति के दौरान पतंगबाजी में धातु मिश्रित चायनीज मांझे का उपयोग बढ़ गया है.
इसलिए यह मांझा धातु के मिश्रण से तैयार होता है जो इसे अत्यधिक धारदार और विद्युत सुचालक बनाता है. इसके उपयोग से दुपहिया वाहन चालकों और पक्षियों को गंभीर चोटें लगने की घटनाएं सामने आई हैं. बिजली कटने की रहती है संभावना साथ ही यह विद्युत तारों के संपर्क में आने पर विद्युत प्रवाह उत्पन्न करता है. जिससे पतंग उड़ाने वालों को चोट पहुंचने और विद्युत आपूर्ति बाधित होने की संभावनाएं रहती हैं. पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा चाइनीज मांझा इन खतरों को ध्यान में रखते हुए जिला कलक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत कार्रवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है. इसके तहत राजस्व जिला भरतपुर में चाइनीज मांझे की थोक और खुदरा बिक्री, भंडारण, परिवहन और उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधित चायनीज मांझे का उपयोग विक्रय या भंडारण करता पाया गया तो उसके खिलाफ प्रचलित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी. सुबह और शाम पतंग उड़ाने पर लगी रोक इसके साथ ही पक्षियों को बचाने के लिए सुबह 6 से 8 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर भी रोक लगाई गई है. जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध होगा. उल्लंघन करने वालों पर अभियोग चलाया जाएगा. यह आदेश लोक स्वास्थ्य, विद्युत आपूर्ति और पक्षियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है
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