भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहता था PFI, हाई कोर्ट ने तीन आतंकियों को बेल देने से किया इनकार

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भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहता था PFI, हाई कोर्ट ने तीन आतंकियों को बेल देने से किया इनकार
पीएफआई पर प्रतिबंधबॉम्बे हाईकोर्टपॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया
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पीएफआई के सदस्यों पर आरोप है और वे भारत सरकार के खिलाफ साजिश रचने में संलिप्त हैं। केंद्र ने 2022 में पीएफआई को प्रतिबंधित कर दिया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपियों ने आपराधिक बल का इस्तेमाल करके सरकार को डराने की साजिश रची।

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रतिबंध संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कथित तीन सदस्यों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड से संकेत मिलते है कि आरोपियों ने 2047 तक भारत को इस्लामिक देश में बदलने की साजिश रची थी। यहीं नहीं, वे सरकार को भयभीत करना चाहते थे और सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के प्रयास की साजिश में शामिल थे। जस्टिस अजय गडकरी की बेंच ने जिन तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज की है, उनके नाम आर.

ए खान, उमर पटेल और कय्याम अब्दुल शेख है। बेंच ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपियों पर लगे आरोपों के संबंध में सबूत नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने 2022 में पीएफआई संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था। आरोपी इस संगठन के सदस्य थे और प्रचार के विभिन्न माध्यमों से देश के खिलाफ नफरत फैलाने में सक्रिय थे। उन्होंने भारत सरकार के खिलाफ साजिश रची थी। केस की एफआईआर से आरोपियों की मंशा स्पष्ट है।देश में फैलाना चाहते थे नफरतबॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी देश के खिलाफ नफरत फैलाने और विभिन्न प्रचार माध्यमों से राष्ट्र...

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