भास्कर एक्सप्लेनर-पोर्श से कुचलने वाला सिर्फ निबंध लिखकर छूटा: पुलिस की याचिका पर जमानत रद्द; क्या अब नाबाल...

Maharashtra Accident समाचार

भास्कर एक्सप्लेनर-पोर्श से कुचलने वाला सिर्फ निबंध लिखकर छूटा: पुलिस की याचिका पर जमानत रद्द; क्या अब नाबाल...
Pune Car AccidentPune Road AccidentPune Accident Video
  • 📰 Dainik Bhaskar
  • ⏱ Reading Time:
  • 68 sec. here
  • 8 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 48%
  • Publisher: 51%

Maharashtra Pune Porsche Car Hit And Run Case Update - Follow Pune Latest News And Headlines On Dainik Bhaskar.

भास्कर एक्सप्लेनर-पोर्श से कुचलने वाला सिर्फ निबंध लिखकर छूटा:18 मई की देर रात पुणे के येरवडा में पोर्श कार से 2 इंजीनियरों को कुचलने वाला नाबालिग बुधवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने दोबारा पेश हुआ। जुवेनाइल बोर्ड ने नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द कर दी और उसे 5 जून तक के लिए बाल सुधार गृह भेज दिया। रविवार कोइसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस मंगलवार को पुणे पहुंचे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इसके बाद पुलिस ने जुवेनाइल...

पुणे पुलिस के मुताबिक येरवडा थाने में FIR संख्या 306/24 के तहत इस मामले में केस दर्ज किया गया है। आरोपी ड्राइवर के खिलाफ IPC की 2 धाराओं में केस दर्ज किया गया है…IPC की धारा 304 का मामला दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया और बाकी जगहों पर इन शर्तों को लेकर लोगों का गुस्सा देखते हुए महाराष्ट्र पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम की धारा 104 के तहत रिव्यू पिटीशन दायर कर कहा है कि आरोपी नाबालिग को ऑब्जर्वेशन होम भेजा जाए या फिर रिमांड पर दिया जाए। पुलिस की ये मांग जुवेनाइल बोर्ड ने मान ली है। नाबालिग आरोपी को 5 जून तक के लिए येरवडा के नेहरू उद्योग केंद्र निरीक्षण गृह में भेजा गया है।

16 साल तक की उम्र में अपराध करने वाले नाबालिगों के लिए देश में जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम 1986 के तहत कानून था। इस कानून को साल 2000 में बदला गया और इसमें उम्र की सीमा 16 साल से बढ़ाकर 18 साल कर दी गई। हत्या, देशद्रोह, जानलेवा हमला करने वाले नाबालिगों को भी बाल अपराधी मानकर उनके खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती थी।

जघन्य अपराध के मामले में आरोपी को अधिकतम 7 साल तक की सजा हो सकती है। हालांकि सभी नाबालिग अपराधियों के मामले में यह लागू नहीं होगा।सवाल 4: नाबालिग को किस तरह के अपराधों में बालिग मानकर उस पर मुकदमा चलाया जाता है?जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 15 में कहा गया है कि जब 16 साल या उससे अधिक उम्र का बच्चा जघन्य अपराध जैसे- हत्या, रेप, जानलेवा हमला करता है, तो किशोर न्याय बोर्ड तय करेगा कि उसके साथ नाबलिग जैसा व्यवहार हो या...

हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

Dainik Bhaskar /  🏆 19. in İN

Pune Car Accident Pune Road Accident Pune Accident Video Pune News Pune Bail Controversy

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

DNA: पुणे के नाबालिग किलर की फैमिली का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन ?DNA: पुणे के नाबालिग किलर की फैमिली का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन ?पुणे के पोर्श हिट एंड रन केस में नाबालिग आरोपी की आज जमानत रद्द हो गई। अब नाबालिग आरोपी को बाल Watch video on ZeeNews Hindi
और पढो »

पुणे पोर्श कार हादसा: दो की मौत, 'निबंध' लिखने की शर्त पर जमानत, अब तक क्या-क्या हुआ?पुणे पोर्श कार हादसा: दो की मौत, 'निबंध' लिखने की शर्त पर जमानत, अब तक क्या-क्या हुआ?अदालत ने नाबालिग को जमानत देते पांच शर्ते रखी हैं. इन शर्तों से सोशल मीडिया पर लोग काफी गुस्से में हैं.
और पढो »

'चुनाव के मद्देनजर जमानत पर कर सकते हैं विचार', केजरीवाल की याचिका पर SC की टिप्पणी'चुनाव के मद्देनजर जमानत पर कर सकते हैं विचार', केजरीवाल की याचिका पर SC की टिप्पणीदिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि वह चुनावों के कारण अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार कर सकता है.
और पढो »

SC: 'नागरिकों की आजादी के संबंध में हर एक दिन मायने रखता है', जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणीSC: 'नागरिकों की आजादी के संबंध में हर एक दिन मायने रखता है', जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणीयाचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता की नियमित जमानत पर हाईकोर्ट 40 मौकों पर सुनवाई कर चुका है और अब मामले को 8 जुलाई तक स्थगित कर दिया है।
और पढो »

पुणे पोर्श कांड: नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द, JJ बोर्ड ने बाल सुधार गृह में भेजापुणे पोर्श कांड: नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द, JJ बोर्ड ने बाल सुधार गृह में भेजाजस्टिस जुवेनाइल बोर्ड ने बुधवार को पुणे पोर्श हादसे में 17 वर्षीय नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द कर दी. अब उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है. इससे पहले पुलिस ने उसके बिल्डर पिता को गिरफ्तार किया गया था जिसे कोर्ट ने 24 मई तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है.
और पढो »

Highcourt: दिसंबर में मर चुके आरोपी को जनवरी में जमानत, HC ने कहा- लगता है, जैसे कब्र से ही प्रैंक किया होHighcourt: दिसंबर में मर चुके आरोपी को जनवरी में जमानत, HC ने कहा- लगता है, जैसे कब्र से ही प्रैंक किया होपंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश से जमानत पर चल रहे मृत व्यक्ति की याचिका को आखिरकार गुरुवार को खारिज कर दिया गया।
और पढो »



Render Time: 2025-02-21 21:35:05