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भास्कर एक्सप्लेनर-पोर्श से कुचलने वाला सिर्फ निबंध लिखकर छूटा:18 मई की देर रात पुणे के येरवडा में पोर्श कार से 2 इंजीनियरों को कुचलने वाला नाबालिग बुधवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने दोबारा पेश हुआ। जुवेनाइल बोर्ड ने नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द कर दी और उसे 5 जून तक के लिए बाल सुधार गृह भेज दिया। रविवार कोइसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस मंगलवार को पुणे पहुंचे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इसके बाद पुलिस ने जुवेनाइल...
पुणे पुलिस के मुताबिक येरवडा थाने में FIR संख्या 306/24 के तहत इस मामले में केस दर्ज किया गया है। आरोपी ड्राइवर के खिलाफ IPC की 2 धाराओं में केस दर्ज किया गया है…IPC की धारा 304 का मामला दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया और बाकी जगहों पर इन शर्तों को लेकर लोगों का गुस्सा देखते हुए महाराष्ट्र पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम की धारा 104 के तहत रिव्यू पिटीशन दायर कर कहा है कि आरोपी नाबालिग को ऑब्जर्वेशन होम भेजा जाए या फिर रिमांड पर दिया जाए। पुलिस की ये मांग जुवेनाइल बोर्ड ने मान ली है। नाबालिग आरोपी को 5 जून तक के लिए येरवडा के नेहरू उद्योग केंद्र निरीक्षण गृह में भेजा गया है।
16 साल तक की उम्र में अपराध करने वाले नाबालिगों के लिए देश में जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम 1986 के तहत कानून था। इस कानून को साल 2000 में बदला गया और इसमें उम्र की सीमा 16 साल से बढ़ाकर 18 साल कर दी गई। हत्या, देशद्रोह, जानलेवा हमला करने वाले नाबालिगों को भी बाल अपराधी मानकर उनके खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती थी।
जघन्य अपराध के मामले में आरोपी को अधिकतम 7 साल तक की सजा हो सकती है। हालांकि सभी नाबालिग अपराधियों के मामले में यह लागू नहीं होगा।सवाल 4: नाबालिग को किस तरह के अपराधों में बालिग मानकर उस पर मुकदमा चलाया जाता है?जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 15 में कहा गया है कि जब 16 साल या उससे अधिक उम्र का बच्चा जघन्य अपराध जैसे- हत्या, रेप, जानलेवा हमला करता है, तो किशोर न्याय बोर्ड तय करेगा कि उसके साथ नाबलिग जैसा व्यवहार हो या...
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