भोजशाला को जैन मंदिर बताने वाली याचिका हाईकोर्ट से वापस, पूजा करने की मांगी थी अनुमति, ASI की रिपोर्ट पर सबकी नजर

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भोजशाला को जैन मंदिर बताने वाली याचिका हाईकोर्ट से वापस, पूजा करने की मांगी थी अनुमति, ASI की रिपोर्ट पर सबकी नजर
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भोजशाला-कमल मौला मस्जिद परिसर में जैन समुदाय के पूजा अधिकार की मांग वाली याचिका तकनीकी आधार पर वापस ली गई। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर सलेकचंद जैन की याचिका में दावा था कि वहां एक जैन गुरुकुल और मंदिर था। न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा ने कहा कि याचिका उचित प्रारूप में नहीं है, जिसके बाद इसे वापस ले लिया...

धार: भोजशाला-कमल मौला मस्जिद परिसर में जैन समुदाय के लिए पूजा करने के अधिकार की मांग वाली याचिका वापस ले ली गई। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर यह रिट याचिका शुक्रवार को तकनीकी आधार पर वापस हुई। दिल्ली के सामाजिक कार्यकर्ता सलेकचंद जैन द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया कि विवादित परिसर में एक बार एक जैन गुरुकुल और एक जैन मंदिर था जहां देवी अंबिका की मूर्तियां स्थापित की गई थीं।उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा ने रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा कि याचिका...

भिक्षुओं और विद्वानों द्वारा शिक्षा दी जाती थी। इस परिसर में संस्कृत, प्राकृत और अन्य भाषाओं में ग्रंथों के अनुवाद का काम भी किया जाता था। इसलिए जैन समुदाय के लोगों को इस स्थान पर पूजा करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।याचिका में यह भी दावा किया गया कि भोजशाला परिसर में जिस मूर्ति को हिंदू समुदाय वाग्देवी की मूर्ति बता रहा है, वह वास्तव में जैन समुदाय की देवी अंबिका की मूर्ति है, जिसे धार के राजा भोज ने 1034 ई.

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