मकान मालिक और किराएदार के बीच नियम क्या हैं?

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मकान मालिक और किराएदार के बीच नियम क्या हैं?
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यह लेख मकान मालिक और किराएदार के बीच पेश आने वाले नियमों और कानूनों पर प्रकाश डालता है. इसमें आधार कार्ड वेरिफिकेशन, एग्रीमेंट डिड बनवाना, रेंट एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन और बिजली बिल जैसे खर्चों को एग्रीमेंट में शामिल करने के बारे में जानकारी दी गयी है.

शहरों में जहां कुछ लोगों के मकान खाली होते हैं वहीं कई लोग अपने रहने के लिए मकान की तलाश कर रहे होते हैं. ये दोनों लोग जब मिल जाते हैं तो इनके बीच मकान मालिक और किराएदार का संबंध हो जाता है. कई बार मकान मालिक और किराएदार ों के बीच काफी अच्छे संबंध होते हैं. हालांकि, कई ऐसे मामले भी होते हैं जहां दोनों के बीच विवाद और तनाव होता है. कई बार तो बात मकान पर जबरदस्ती कब्जे तक बातें पहुंच जाती हैं. ऐसे में कई लोग मकानों को किराए पर उठाने से डरने भी लगते हैं. इसके लिए कुछ नियम भी बनाए गए.

तो हम आपको उन्हीं नियमों के बारे में बता रहे हैं जिससे कि आपको मकान मालिक होते हुए कोई समस्या ना झेलना पड़े. इसके साथ ही किराएदार से जुड़े नियम भी बताएंगे. मकान किराए पर उठाते वक्त किराएदार से आधार कार्ड लेना आवश्यक होता है लेकिन कभी-कभी कुछ किराएदार किराए पर मकान लेते समय गलत आधार कार्ड भी देते हैं. ऐसे में मकान मालिक को चाहिए कि वह किराए पर मकान उठते समय अपने किराएदार का आधार कार्ड वेरीफाई करें. यह बेहद आसान प्रक्रिया है. uidai.gov.in की वेबसाइट पर इस प्रक्रिया को आसानी से किया जा सकता है. किराए पर मकान उठाते समय एग्रीमेंट डिड बनवाना बेहद आवश्यक प्रक्रिया है. यह मकान मालिक और किराएदार दोनों के लिए बेहद आवश्यक है. एग्रीमेंट डिड बनवाते समय किराए से लेकर बिजली बिल और अवधी हर चीज को सही तरीके से मेंशन करना अनिवार्य होता है. भारतीय कानूनों में किराएदारों के लिए भी नियम तय किए गए हैं. इनमें से एक रेंट एग्रीमेंट से जुड़ा कानून भी शामिल है. साल में 12 महीने भले ही होते हैं लेकिन भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 (D) के तहत, एक साल से कम अवधि के लिए रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं होता है. इसका मतलब ये है कि मकान मालिक बिना किसी रजिस्ट्रेशन के 11 महीने का ही रेंट एग्रीमेंट बना सकते हैं. यानी किराए पर घर देते समय मकान मालिकों और किराएदारों को सब-रजिस्ट्रार कार्यालय जाकर दस्तावेज रजिस्टर कराने और रजिस्ट्रेशन चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ती है. रेंट एग्रीमेंट बनवाते समय बिजली बिल और अन्य खर्चो की भी पूरी जानकारी मेंशन करना जरूरी होता है ताकि भविष्य में मकान मालिक और किराएदार दोनों के लिए किसी तरीके की दिक्कत ना हो

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