मगरमच्छ के आंसू ने बहाएं, दिल्ली अपनी जड़ों को खो रही... हाईकोर्ट ने क्यों कहा ऐसा

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मगरमच्छ के आंसू ने बहाएं, दिल्ली अपनी जड़ों को खो रही... हाईकोर्ट ने क्यों कहा ऐसा
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Delhi High Court News: दिल्ली हाईकोर्ट ने मयूर विहार में यमुना खादर क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के DDA की ओर से चलाए जा रहे अभियान का समर्थन किया है। अदालत ने कहा कि 2006 से पहले अस्तित्व में नहीं आने वाले जेजे क्लस्टर्स को पुनर्वास का अधिकार नहीं है। यमुना के मैदानों पर अतिक्रमण की वजह से दिल्ली में बाढ़ की समस्या आ रही...

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण करने वालों को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली अपनी जड़ों को खो रही। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में आने वाली बाढ़ मानव निर्मित है, क्योंकि यमुना के मैदानी इलाकों पर बड़ी संख्या में लोग अवैध निर्माण कर रहे हैं। इस वजह से पानी के निकलने का रास्ता बंद हो गया है और शहर में बाढ़ आ रही है। हाईकोर्ट मयूर विहार में दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से अतिक्रमण हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि...

वो यमुना खादर पर रहने की अनुमति नहीं मांग रहे। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि उन्होंने पहले ही बेदखली के खिलाफ अंतरिम रोक हासिल कर ली है। पीठ ने कहा, 'कृपया मगरमच्छ के आंसू न बहाएं। यह भूमि अधिग्रहण यमुना नदी के चैनलाइजेशन के लिए था। अब कानून का पालन करने वाले नागरिक पीड़ित हैं क्योंकि उनके घरों में बाढ़ आ गई है। आप एक कब्जाधारक हैं। अदालत पहले ही एक फैसला सुना चुकी है। कब्जाधारक अदालत में आ रहे हैं और छह साल के लिए रोक आदेश प्राप्त कर रहे हैं।' अदालत ने इस दौरान एकल पीठ के उस आदेश में...

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