मद्रास हाई कोर्ट ने अन्ना विश्वविद्यालय में छात्रा के साथ हुए यौन उत्पीड़न की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआइटी) गठित किया है। एसआइटी की तीन सदस्य महिला आइपीएस अधिकारी होंगी। अदालत ने चेन्नई पुलिस को पीड़िता की पहचान उजागर करने और प्राथमिकी को लीक करने पर खिंचाई की है।
पीटीआई, चेन्नई। अन्ना विश्वविद्यालय के परिसर में छात्रा के साथ हुए यौन उत्पीड़न की जांच के लिए मद्रास हाई कोर्ट ने शनिवार को विशेष जांच दल के गठन का निर्देश दिया। एसआइटी की तीनों सदस्य महिला आइपीएस अधिकारी होंगी। अदालत ने पीड़िता की पहचान उजागर करने और प्राथमिकी को लीक करने के लिए चेन्नई पुलिस की खिंचाई की और राज्य सरकार को पीड़िता को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। अदालत ने तमिलनाडु के डीजीपी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि भविष्य में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध...
लक्ष्मीनारायण की पीठ ने मामले की जांच सीबीआइ को सौंपने की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। पीठ कहा कि पीड़िता की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए पीठ कहा कि पीड़िता की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अन्ना विश्वविद्यालय को उससे कोई फीस नहीं लेनी चाहिए। इस बीच तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि शनिवार को अन्ना विश्वविद्यालय पहुंचे और यौन उत्पीड़न की घटना के बारे में जानकारी ली। गौरतलब है कि अन्ना विश्वविद्यालय की इंजीनियरिंग छात्रा के साथ 23 दिसंबर को कैंपस के अंदर दो लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म...
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