मद्रास हाईकोर्ट ने रेप केस में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए शख्स को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि दो वयस्कों के बीच एक लंबे समय तक चले सहमति वाले यौन संबंध को रेप नहीं कहा जा सकता।
चेन्नै: मद्रास हाईकोर्ट ने रेप केस में एक बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने रेप के केस में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए शख्स को बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाते हुए कहा कि दो वयस्कों के बीच एक लंबे समय तक चले सहमति वाले यौन संबंध को रेप नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को विवाह के झूठे वादे पर बलात्कार के आरोप में दोषी ठहराना अनुचित है। न्याय मूर्ति सुंदर मोहन ने 2022 में विलुप्पुरम की महिला अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए 26 वर्षीय व्यक्ति की सजा को रद्द करते हुए...
नहीं थी'न्यायमूर्ति मोहन ने कहा कि महिला, जो उस समय 24 वर्ष की थी इन सब बातों से अवगत हो सकती थी। यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी सहमति केवल विवाह के झूठे वादे पर आधारित थी। पीड़िता भोली या मूर्ख नहीं थी। न्यायालय ने यह भी कहा कि इसके अलावा, विवाह के झूठे वादे पर यौन संबंध बनाने का शिकायत 25 महीने बाद पहली बार दर्ज की गई। इस मामले में देरी निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है।महिला अदालत के फैसले को किया रद्दकोर्ट ने यह भी कहा कि अन्य गवाहों के बयान से केवल यह पता चलता है कि अपीलकर्ता और पीड़िता के बीच...
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