मद्रास हाई कोर्ट ने 2016 के राधापुरम विधानसभा चुनाव से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने DMK नेता एम. अप्पावु को वास्तविक विजेता घोषित करते हुए कड़ी टिप्पणी की।
मद्रास हाईकोर्ट ने DMK नेता को 2016 के चुनाव का विजेता किया घोषित, सुप्रीम कोर्ट के कारण हुई देरी पर उठाए सवालमद्रास हाई कोर्ट ने 2016 के राधापुरम विधानसभा चुनाव से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने DMK नेता एम.
अप्पावु को वास्तविक विजेता घोषित करते हुए कड़ी टिप्पणी की।मद्रास हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 2016 के राधापुरम विधानसभा चुनाव में DMK नेता एम. अप्पावु को विजेता घोषित कर दिया। इस दौरान अदालत ने चुनावी याचिका के निपटारे में हुई लगभग 10 साल की देरी पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप को भी सवालों के घेरे में रखा। जस्टिस जी.
जयचंद्रन ने अपने फैसले में कहा कि यदि अदालतों की वजह से होने वाली देरी लोकतंत्र और मताधिकार की भावना को कमजोर करती रही, तो भारत भी उन देशों के रास्ते पर जा सकता है जहां लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हुई हैं। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का उल्लेख करते हुए यह टिप्पणी की।हाईकोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा सचिव को निर्देश दिया कि 2016 से 2021 के कार्यकाल के लिए सभी सरकारी रिकॉर्ड में AIADMK नेता आई. एस. इनबादुराई की जगह एम.
अप्पावु का नाम राधापुरम विधानसभा क्षेत्र के विधायक के रूप में दर्ज किया जाए। बता दें कि यह मामला उन पोस्टल बैलेट्स से जुड़ा था जिन्हें चुनाव के दौरान अमान्य घोषित कर दिया गया था। अप्पावु ने अदालत में तर्क दिया था कि सरकारी मिडिल स्कूलों के हेडमास्टरों द्वारा प्रमाणित मतपत्रों को गलत तरीके से खारिज किया गया, जबकि वे गजटेड अधिकारी की श्रेणी में आते हैं। साल 2019 में हाई कोर्ट ने माना था कि सरकारी मिडिल स्कूलों के हेडमास्टर गजटेड अधिकारी होते हैं और विवादित पोस्टल बैलेट वैध हैं। इसके बाद वोटों की दोबारा गिनती का आदेश दिया गया था। हालांकि, परिणाम घोषित होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।AIADMK के आई.
एस.
इनबादुराई का नाम सरकारी रिकॉर्ड से हटाने का निर्देश।सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप और लंबित सुनवाई पर अप्रत्यक्ष सवाल उठाए गए।जस्टिस जयचंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट पर उठाए सवाल जस्टिस जयचंद्रन ने कहा कि मामला एक दशक से अधिक समय तक लंबित रहने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने मूल कानूनी प्रश्न पर अंतिम फैसला नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पूरे सम्मान के साथ सुप्रीम कोर्ट इस प्रश्न का उत्तर दे सकता था, क्योंकि हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के रूप में पहले ही इस मुद्दे पर फैसला सुना दिया था।राहुल महाजन नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में प्रिंसिपल डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह पंजाब, हरियाणा और हिमाचल जैसे राज्यों की खबरें कवर करते हैं। पत्रकारिता में उनका अनुभव 12 साल से अधिक का है। राहुल महाजन ने सितंबर 2022 में नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जॉइन किया था। इससे पहले उन्होंने न्यूज़18 हिंदी में छह साल तक बतौर वरिष्ठ संवाददाता काम किया। 2014 में जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। वहां उन्होंने बतौर कॉपी एडिटर काम किया। दो साल तक टीवी में काम करने के बाद राहुल ने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। 2016 से अब तक यह सफर लगातार जारी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वह @rahuljuly14 के नाम से सक्रिय हैं। विशेषज्ञता: पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की राजनीतिक हलचल हो या फिर कोई बड़ा घटनाक्रम, उसके तमाम पहलुओं को राहुल महाजन रिपोर्ट करते हैं। उन्होंने हरियाणा और हिमाचल में हुए विधानसभा चुनावों को कवर किया है। इसके साथ ही हाल ही में हुए महाराष्ट्र निकाय चुनावों को भी उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर कवर किया। पत्रकारिता अनुभव: हिंदुस्तान टाइम्स, यू कनेक्ट, आज समाज, ईटीवी, प्रदेश 18, न्यूज़18 हिंदी और वर्तमान में नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को मिलाकर राहुल महाजन को 12 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत हिमाचल की राजधानी शिमला से की थी। इसके बाद वे चंडीगढ़ में कार्यरत रहे हैं। शिक्षा: राहुल महाजन ने हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के एक सरकारी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, शिमला से जर्नलिज्म की पढ़ाई की। यहां से मास्टर डिग्री लेने के बाद उन्होंने पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखा।की ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमंद
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