मधुमिता शुक्ला हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने दोषी की सजा माफी याचिका पर तय की समयसीमा, धामी सरकार को चेतावनी भी

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मधुमिता शुक्ला हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने दोषी की सजा माफी याचिका पर तय की समयसीमा, धामी सरकार को चेतावनी भी
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सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को 26 वर्षिय कवियत्री मधुमिता शुक्ला की हत्या मामले में सुनवाई की। इसके तहत अदालत ने हत्या मामले में दोषी की सजा माफ करने की याचिका पर उत्तराखंड सरकार से

समयसीमा तय करने को कहा है। साथ ही राज्य धामी सरकार को चेतावनी दी है कि तय समय में देरी होने पर उसकी जमानत याचिका की जांच की जाएगी। बता दें कि मधुमिता शुक्ला जब गर्भवती थीं तब 9 मई, 2003 को लखनऊ में उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया था। कथित तौर पर शुक्ला का अमरमणि त्रिपाठी के साथ रिश्ते थे। इसके बाद, शुक्ला की हत्या की साजिश के सिलसिले में अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को दिए आदेश...

जेल में हैं और यदि प्रक्रिया में देर होती है तो उन्हें अंतरिम जमानत मिलनी चाहिए। इस तर्क पर सर्वोच्च न्यायालय ने बिलिकिस बानों मामले का उदाहरण देते हुए यह भी कहा कि अब बिलकिस बानो मामले में लिया गया फैसला, जिसमें यह कहा गया था कि जिस राज्य में अपराध हुआ, वही राज्य दोषी की सजा माफ करने पर विचार करेगा, अब कानून में नहीं है। सीबीआई की जांच गौरतलब है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले की जांच की और उत्तराखंड में मुकदमा चला। जहां निचली अदालत ने त्रिपाठी, उनकी पत्नी, भतीजे रोहित चतुर्वेदी और अन्य को...

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