मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज
Jharkhand High CourtHemant Soren Bail Rejectedहेमंत सोरेन
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हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से लगा झटका

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. हेमंत सोरेन ने अपने चाचा के श्राद्ध में शामिल होने के लिए जमानत मांगी थी. हालांकि, कोर्ट ने उन्हें पुलिस कस्टडी में रहते हुए अपने चाचा के श्राद्ध में शामिल होने की अनुमति जरूर दी है. झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन अपने चाचा के श्राद्ध में शामिल होंगे. दरअसल, उन्हें झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से इसके लिए मंजूरी मिल गई है.

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हेमंत सोरेन को पुलिस कस्टडी में रहते हुए ही श्राद्ध में शामिल होना है.अदालत ने अपने आदेश में ये निर्देश भी दिया है कि श्राद्ध में शामिल होने के दौरान हेमंत सोरेन मीडिया से कोई बात नहीं करेंगे. यह भी पढ़ेंबता दें कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने अपने बड़े चाचा राजाराम सोरेन के अंतिम संस्कार शामिल होने के लिए कोर्ट में एक याचिका दी थी. लेकिन उस दौरान कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था.

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.comसोरेन ने कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा था कि उनके चाचा राजाराम सोरेन का 27 अप्रैल को निधन हो गया. उन्हें उनके अंतिम संस्कार और श्राद्ध में भाग लेने की अनुमति दी जाए. इसके लिए उन्होंने 13 दिनों की अंतरिम जमानत की गुहार लगाई थी. Hemant SorenJharkhand High Courthemant soren bail rejectedटिप्पणियां पढ़ें देश-विदेश की ख़बरें अब हिन्दी में | चुनाव 2024 के लाइव अपडेट के लिए हमें फॉलो करें. और जानें इलेक्शन शेड्यूल NDTV India पर.

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Jharkhand High Court Hemant Soren Bail Rejected हेमंत सोरेन झारखंड हाईकोर्ट हेमंत सोरेन की जमानत खारिज

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