इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि वह 8 जनवरी 2021 से जेल में हैं और अपराध के लिए अधिकतम सात साल का दंड होता है, जिसका आधे से अधिक समय वह जेल में बिता चुके हैं।
लखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि इस केस में वह 8 जनवरी 2021 से जेल में हैं और अपराध के लिए जो अधिकतम सात साल का दंड होता है, उसका आधे से अधिक समय वह जेल में बिता चुके हैं। हालांकि गायत्री अन्य केसों के चलते अभी जेल में ही रहेंगे।यह आदेश जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने गायत्री की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए पारित किया। कोर्ट ने कहा कि जिस मुख्य केस के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया गया...
चिट मिल जाती है तो विचारण अदालत के सामने चल रही कार्यवाही बेकार जाएगी।कोर्ट ने यह भी पाया कि मनी लॉन्ड्रिंग के उक्त मुकदमे का आधार आय से अधिक सम्पत्ति का एक मुकदमा है जिसे वर्ष 2020 में दर्ज किया गया था लेकिन चार साल बीत जाने के बावजूद यूपी विजिलेंस इस्टैब्लिश्मेंट मामले में अपनी विवेचना ही पूरी नहीं कर सका है।UP Police Bharti- समय पर भरे जाएंगे खाली पद , भर्ती प्रक्रिया तेज करने पर CM Yogi के निर्देशलखनऊ में गायत्री के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस ईडी ने दर्ज किया था। विचारण कोर्ट के सामने आठ में...
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