महाराष्ट्र सरकार ने मनोधैर्य योजना के दायरे को बढ़ाते हुए लैंगिक अत्याचार, एसिड अटैक और ज्वलनशील पदार्थों से जान गंवाने वाले बच्चों के परिवार को आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया है।
मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने मनोधैर्य योजना के दायरे को बढ़ाते हुए लैंगिक अत्याचार , एसिड अटैक और अन्य ज्वलनशील पदार्थों से जान गंवाने वाले बच्चों के परिवार को आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया है। मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये तक का मुआवजा मिलेगा। सरकार का यह कदम पीड़ित परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगा।राज्य सरकार ने पिछले साल जनवरी में एक जीआर जारी किया था। इसमें बलात्कार के मामलों में मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद का प्रावधान किया था। लेकिन नाबालिग बच्चों को लेकर आर्थिक
मदद का प्रावधान नहीं था। इसे देखते हुए पॉक्सो के तहत लैंगिक अत्याचार की घटना से नाबालिग की मृत्यु, एसिड अटैक या ज्वलनशील पदार्थ से नाबालिग की मृत्यु होने पर आर्थिक मदद देने की जरूरत बताई जा रही थी।कल्याण की घटना के बाद निर्णय ही में कल्याण में नाबालिग बच्ची का रेप और हत्या का मामला खबरों में रहा। बच्ची के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और बेटी के साथ हुई घटना के बाद बच्ची के पिता काम पर भी नहीं जा पा रहे थे। ऐसे में मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद का आश्वासन दिया था। माना जा रहा है कि इसी घटना के बाद मनोधैर्य योजना को विस्तार दिया गया है। महिला व बाल विकास विभाग के अनुसार, पहले लैंगिक अत्याचार मामले में तीन लाख रुपये का आर्थिक मदद का प्रावधान था। लेकिन अब सरकार ने इसे विस्तार देते हुए पोक्सो के तहत लैंगिक अत्याचार की घटना से नाबालिग की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद करने का प्रावधान किया है
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