याचिका में कहा गया है कि मरकज के धार्मिक आयोजन में शामिल हुए 916 उन विदेशी नागरिकों को छोड़ा जाना चाहिए, जिन्हें फिलहाल इंस्टीट्यूशनल क्वारनटीन में रखा गया है (twtpoonam)
दिल्ली हाई कोर्ट में निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज के कार्यक्रम में शामिल हुए 916 विदेशी नागरिकों को छोड़ने के लिए याचिका दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि मरकज के धार्मिक आयोजन में शामिल हुए 916 उन विदेशी नागरिकों को छोड़ा जाना चाहिए, जिन्हें फिलहाल इंस्टीट्यूशनल क्वारनटीन में रखा गया है.
याचिका में दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के 9 मई के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें 567 विदेशी नागरिकों को इंस्टीट्यूशनल क्वारनटीन करने के आदेश थे.इस आदेश में कहा गया था कि दिल्ली पुलिस इन सभी विदेशी नागरिकों को अपनी कस्टडी में रखें. हालांकि इन सबके कोविड-19 के टेस्ट निगेटिव आ चुके थे. फिलहाल इंस्टिट्यूशनल क्वारनटीन में रह रहे 916 में से 20 लोगों ने यह अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई है.
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