मरीज के दाएं के बजाए बाएं पैर का ऑपरेशन, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल पर लगा 1 करोड़ 20 लाख का जुर्माना

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मरीज के दाएं के बजाए बाएं पैर का ऑपरेशन, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल पर लगा 1 करोड़ 20 लाख का जुर्माना
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डॉक्टर्स ने 21 जून को मरीज के बाएं पैर का ऑपरेशन कर दिया लेकिन अगले ही दिन रवि के परिवार वालों ने अस्पताल में हंगामा किया और शालीमार बाग थाने में अस्पताल और डॉक्टर राहुल काकरान और उनके जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दो डॉक्टर्स और संबंधित अस्पताल को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण और शिकायत निवारण आयोग ने एक करोड़ का मुआवजा देने का फैसला सुनाया है. इस फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग चुकी है. डॉक्टरों ने दाएं पैर की बजाय बाएं पैर का ऑपरेशन कर दिया था. अब डॉक्टर्स और हॉस्पिटल को एक करोड़ दस लाख रुपए मुआवजा देना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आदेश में कोई कमी या खामी नहीं है. इसमें अस्पताल 90 लाख रुपए और ऑपरेशन करने वाले व सुपरविजन करने वाले डॉक्टर दस-दस लाख रुपए भुगतान करेंगे.

इसके बाद परिजनों ने रवि को मैक्स अस्पताल में शिफ्ट कर दिया.रवि ने अस्पताल को लीगल नोटिस भेजकर पांच करोड़ रुपए हर्जाना और मुआवजा 18 फीसद ब्याज के साथ अदा करने की मांग की. रवि के दाएं पैर की जगह बाएं पैर के ऑपरेशन की खबर मीडिया में आई, तो दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जांच करवाई और डॉक्टर्स की गलती पाते हुए उनके लाइसेंस रद्द कर दिए.दिल्ली मेडिकल काउंसिल के 30 जनवरी 2017 के आदेश को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी बरकरार रखा.

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