महराजगंज रेप केस: तीनों दोषियों को आजीवन कारावास

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महराजगंज रेप केस: तीनों दोषियों को आजीवन कारावास
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19 साल पुराने नाबालिग दलित लड़की से रेप के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले की एक स्पेशल कोर्ट ने 19 साल पुराने नाबालिग दलित लड़की से रेप के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी. इसके साथ ही तीनों आरोपियों को 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. महराजगंज की कोर्ट के स्पेशल जज (SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम) संजय मिश्रा ने सोमवार को तीनों दोषियों को सजा सुनाई. एडिशनल जिला सरकारी वकील पूर्णेन्दु त्रिपाठी ने इस मामले में अमजद (46), समशाद (48) और इरशाद (51) को आजीवन सजा के साथ 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

19 साल पुराने केस में कोर्ट ने सुनाई सजान्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, अगर दोषी जुर्माना नहीं भरना चाहते हैं तो फिर उन्हें जेल में दो महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. ये मामला 15 जनवरी 2005 का है, जब महराजगंज के नौतनवा इलाके में एक शिकायत के आधार पर एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम और आईपीसी के बलात्कार के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था. नेपाल में ले जाकर किया था रेपनाबालिग पीड़िता के भाई ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा था कि तीनों आरोपी उसकी बहन को बहला-फुसलाकर नेपाल ले गए थे. जहां उसके साथ तीनों ने बलात्कार किया था. इस 19 साल पुराने मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है

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