महाकुंभ भगदड़ मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, SC ने इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा

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महाकुंभ भगदड़ मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, SC ने इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा
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Supreme Court on Maha Kumbh Stampede: सुप्रीम कोर्ट ने महाकुभं में हुई भगदड़ को दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया. इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया है सुरक्षा के लिए उपाय और दिशा-निर्देश लागू करने की मांग की गई थी.

Supreme Court on Maha Kumbh Stampede : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में हुई भगदड़ को दूर्भाग्यपूर्ण घटना बताया. इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने देशभर से महाकुंभ में आने वाले तीर्थयात्रियों के सुरक्षा के लिए उपाय और दिशा-निर्देश लागू करने के लिए निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट जनहित याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता से कहा कि वह अपनी याचिका लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएं.

90 लाख ने लगाई संगम में डुबकी याचिका पर सुनवाई से SC का इनकार वहीं सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने दलील दी कि इस संबंध में पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की जा चुकी है. इस पर शीर्ष कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया और याचिका दायर करने वाले वकील को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा. सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की इस दलील पर ध्यान देते हुए कहा कि, महाकुंभ में हुई भगदड़ दुर्भाग्यपूर्ण घटना है.

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