महाराजगंज जिले में अब सभी खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को खाद्य विभाग से लाइसेंस लेना आवश्यक हो गया है। बिना रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के सामान बेचने पर बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है।
रिपोर्ट- आकाश उपाध्याय महाराजगंज : जिले के लगभग सभी हिस्सों में छोटे-बड़े खाद्य पदार्थ विक्रेता हैं. इन विक्रेताओं में कुछ छोटे तो कुछ बड़े व्यापारी शामिल हैं. अब खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को खाद्य विभाग से लाइसेंस लेना जरूरी हो गया है. इनमें छोटे से लेकर बड़े सभी खाद्य पदार्थ विक्रेता जैसे मूंगफली, दूध, टिफिन सर्विस और अन्य सामान बेचने वाले भी शामिल हैं. जांच में बिना रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के सामानों की बिक्री करते हुए पकड़े जाने पर बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है.
इनमें खासकर छोटे व्यापारियों को आर्थिक रूप से प्रभाव पड़ेगा. छोटे स्तर पर बिक्री कर रहे दुकानदार बहुत से ऐसे हैं जिनकी स्थिति काफी दयनीय भी है. हालांकि, खाद्य पदार्थों का विक्रय एक जिम्मेदारी वाला काम है जिसमें अब पंजीकरण और लाइसेंस अनिवार्य किया गया है. इस लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत सभी खाद्य पदार्थ विक्रेता जैसे मूंगफली, टिफिन सर्विस और अन्य छोटे-बड़े सभी आने वाले हैं.
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