महाराष्ट्र सरकारने सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठी वापरासाठी आदेश जारी केला

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महाराष्ट्र सरकारने सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठी वापरासाठी आदेश जारी केला
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महाराष्ट्र सरकारने सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठी वापरासाठी आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार, सर्व सरकारी कार्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांनी आगंतकांशी मराठीत संवाद साधायचा. तथापि, विदेशी किंवा इतर राज्यातील आगंतकांवर हा नियम लागू राहणार नाही. केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये आणि बँकांमध्ये मराठी साइन बोर्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई घेण्याची व्यवस्था केली आहे.

महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी दफ्तरों में मराठी भाषा के उपयोग को लेकर एक शासनादेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक, सभी सरकारी कार्यालय ों, अर्द्ध- सरकारी कार्यालय ों, महाराष्ट्र सरकार के तहत आने वाली कंपनियों और अन्य सरकारी कार्यालय ों में काम करने वाले कर्मचारियों को अपने दफ्तों में आने वाले सभी आगंतुकों से मराठी भाषा में बात करनी होगी। हालांकि, यह नियम विदेश से आने वाले या अन्य गैर-मराठी राज्यों से आने वाले आगंतुकों पर लागू नहीं होगा। वहीं, केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों और बैंकों को मराठी भाषा में...

शिकायतकर्ता महाराष्ट्र विधानमंडल की मराठी भाषा समिति से इस मामले में अपील कर सकता है। मराठी में ही जारी होंगे विज्ञापन और टेंडर नोटिस महाराष्ट्र सरकार की कंपनियों, बोर्ड, निगम, अर्ध-सरकारी संस्था, स्थानीय निकाय आदि की तरफ से मराठी अखबारों में विज्ञापन, निविदा नोटिस केवल मराठी भाषा में दिए जाएंगे। जिला स्तर पर मराठी भाषा नीति को लागू करने की जिम्मेदारी जिला स्तरीय मराठी भाषा समिति की होगी। केंद्र सरकार के त्रिभाषा फार्मूले के अनुसार राज्य में केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों तथा सभी बैंकों के...

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मराठी भाषा आदेश सरकारी कार्यालय महाराष्ट्र सरकार मराठी भाषेची प्रोत्साहन

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