महाराष्ट्र: सेप्टिक टैंक में जान गंवाने वाले तीन श्रमिकों की पत्नियों ने जीती मुआवज़े की लड़ाई

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महाराष्ट्र: सेप्टिक टैंक में जान गंवाने वाले तीन श्रमिकों की पत्नियों ने जीती मुआवज़े की लड़ाई Maharashtra SepticTankDeaths Compensation BombayHighcourt MaharashrtraGovt महाराष्ट्र सेप्टिकटैंक मुआवजा बॉम्बेहाईकोर्ट महाराष्ट्रसरकार

प्रतिबंधित हो जाने के बावजूद देशभर में हाथ से मैला ढोने की प्रथा अभी भी बदस्तूर जारी है. ज्यादातर नगर निगम अधिकारी कानूनी जवाबदेही से बचने के लिए शातिर तरीके से यह काम उप-ठेकेदारों से करवाते हैं- जैसा कि इस मामले में हुआ, जिसमें तीन व्यक्ति सेप्टिक टैंक के भीतर मृत पाए गए. गोविंद को सिर में चोट लगी थी और दो टैंक के भीतर जहरीली गैस से दम घुटकर मरे थे.

ये औरतें अपनी वकील ईशा सिंह के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम और पेमसा कानून के तहत इस मामले में उपयुक्त धाराएं लगाने के लिए संघर्ष कर रही हैं. चोरोटिया और कालसेकर अनुसूचित जाति में आते हैं. देबनाथ अन्य पिछड़ी जाति समुदाय से हैं और मूल रूप से उत्तरी बंगाल के एक छोटे से गांव से हैं.राजस्थान के नागौर जिले की एक अशिक्षित महिला विमला की शादी गोविंद से तब हुई जब वे मुश्किल से 16 साल की थीं.

राजस्थान में अनुसूचित जाति के तौर पर वर्गीकृत मोची समुदाय में जन्मी विमला का कहना है कि उनके परिवार में किसी ने भी कभी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं किया है. नीता और बानी का भी यही कहना है. जब मुआवजे की मांग करते हुए रिट याचिका दायर की गई, तब सरकार ने खुद को इससे अलग करने की पूरी कोशिश की. सरकार के वकील पीएच कंथारिया ने इस घटना से कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र राज्य द्वारा परित उस सरकारी प्रस्ताव की ओर ध्यान दिलाया, जिसमें यह कहा गया था कि निजी ठेकेदारों के लिए काम करते हुए हुई ऐसी मौतों के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है.

28 वर्षीय बानी, तीनों में सबसे युवा हैं. पति की मृत्यु से सिर्फ 20 दिन पहले बानी ने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया था. बानी कहती हैं, ‘उस समय से अब तक मैं किराया न दे पाने के कारण तीन घर बदल चुकी हूं. अब मैं अपने पति के दोस्त के परिवार के साथ रह रही हूं, जिन्होंने उदारता दिखाते हुए हमें अपने साथ रखा है. इस पैसे से कम से कम हमारे सिर पर एक छत तो हो जाएगी.’

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