महाराजगंज: दहेज हत्या मामले में व्यक्ति को 10 साल और माता-पिता को 7 साल की सजा

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महाराजगंज: दहेज हत्या मामले में व्यक्ति को 10 साल और माता-पिता को 7 साल की सजा
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उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की एक अदालत ने 2019 के दहेज हत्या मामले में एक व्यक्ति को 10 साल की जेल और उसके माता-पिता को 7 साल की सजा सुनाई है.

उत्तर प्रदेश के महराजगंज की एक अदालत ने 2019 के दहेज हत्या मामले में एक व्यक्ति को 10 साल जेल और उसके माता-पिता को 7 साल की सजा सुनाई है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. जिसके अनुसार अदालत ने त्रिभुवन विश्वकर्मा , उसके पिता विपिन चंद विश्वकर्मा और मां सोनमती विश्वकर्मा को दहेज विवाद को लेकर शीला शर्मा की हत्या की साजिश रचने का दोषी पाया है. त्रिभुवन व उसके माता-पिता ने मिलकर शादी के तीन साल बाद हत्या को अंजाम दिया था.

अगर वे जुर्माना अदा करने में विफल रहते हैं, तो दोषियों को अतिरिक्त दो महीने की कैद का सामना करना पड़ेगा. पुलिस के अनुसार मामला 27 सितंबर, 2019 का है, जब कुशीनगर जिले की निवासी शीला शर्मा की बीजापुर पांडे गांव में उसके ससुराल में गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस जांच में पता चला कि हत्या शीला द्वारा 1.30 लाख रुपये का दहेज देने से इनकार करने के कारण हुई थी. यह पैसा उसके पति द्वारा मांगा गया था.

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