महिला के पास रखे स्त्रीधन पर मात्र उसका ही अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में अपना फैसला सुनाया.
महिला के पास रखे स्त्रीधन पर सिर्फ उसी का अधिकार है. उस पर महिला के परिजन यानि मां या पिता भी दावा नहीं कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान यह अहम व्यवस्था को समाने रखा है. कोर्ट ने कहा कि भले ही माता-पिता ने लड़की को शादी के लिए जेवरात दिए हों. मगर उससे वापस नहीं मांग सकता है. उस पर सिर्फ लड़की का अधिकार होता है. अदालत ने कहा कि अगर महिला का तलाक भी हो जाए तो भी उसके पिता स्त्रीधन को वापस नहीं मांग सकते हैं. यह मामला पी वीरभद्र राव नाम के एक शख्स का है.
Paris Paralympics 2024: भारत को एक ही दिन में मिला तीसरा मेडल, प्रीति पाल ने ब्रॉन्ज जीतकर रचा इतिहास मामला ये है कि शादी के 16 साल बाद बेटी ने तलाक का केस फाइल कर दिया था. यही नहीं अमेरिका की लुइस काउंटी सर्किट कोर्ट ने दोनों की आपसी सहमति से फरवरी 2016 में तलाक पर सहमति दे दी. इस समझौते के तहत पति और पत्नी के बीच घर, पैसे को लेकर बात की गई. इसके बाद महिला ने 2018 में दूसरी शादी कर ली. महिला के पिता ने तीन साल बाद पहली सुसराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी. उन्होंने लड़की जेवरों की मांग की. इस एफआईआर के खिलाफ बेटी की पहली सुसराल के लोग तेलंगाना हाईकोर्ट पहुंचे. मगर यहां अर्जी खारिज हो गई.
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