माइनिंग रॉयल्टी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए किस राज्य का है सबसे ज्यादा बकाया

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माइनिंग रॉयल्टी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए किस राज्य का है सबसे ज्यादा बकाया
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को माइनिंग पर लगने वाली रॉयल्टी के बारे में एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि माइनिंग कंपनियों द्वारा केंद्र को दी जाने वाली रॉयल्टी टैक्स नहीं है। कोर्ट ने कहा कि राज्यों को मिनरल वाली जमीन पर टैक्स लगाने का अधिकार है।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग पर लगने वाली रॉयल्टी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने साथ ही कहा कि माइनर्स जो रॉयल्टी केंद्र को देते हैं, उसे टैक्स नहीं कहा जा सकता है। यह कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट है। कोर्ट ने कहा कि राज्यों को मिनरल वाली जमीन पर टैक्स लगाने का अधिकार है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली नौ जजों की संविधान पीठ ने 8-1 बहुमत से अपने कई साल पुराने फैसले को रद्द कर दिया। साल 1989 में सात जजों की संविधान पीठ ने कहा था कि मिनरल्स पर रॉयल्टी टैक्स है। सुप्रीम कोर्ट के...

हैं। इनमें लौह अयस्क, मैगनीज, क्रोमाइट, बॉक्साइट और लाइमस्टोन शामिल हैं। इसके साथ ही ओडिशा में कोयले का भी बड़ा भंडार है। SC On Mineral Tax: खनिजों पर रॉयल्टी कर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, केंद्र को बड़ा झटकाक्या है रॉयल्टीकंपनियां खनिज की मात्रा के अनुपात में निकाले गए खनिज के लिए एक निश्चित राशि का भुगतान करना होता है। इस तरह के भुगतान को रॉयल्टी कहा जाता है। रॉयल्टी की गणना निकाले गए या हटाए गए खनिजों की मात्रा के आधार पर की जाती है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22...

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