मुंबई के विशेष अदालत ने राम गोपाल वर्मा को गैर-जमानती वारंट जारी किया

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मुंबई के विशेष अदालत ने राम गोपाल वर्मा को गैर-जमानती वारंट जारी किया
RAM GOPAL VERMAWARRANTCHECK BOUNCING
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सात साल लंबे मुकदमे के बाद मुंबई की अदालत ने राम गोपाल वर्मा को गैर-जमानती वारंट जारी किया है। उन्हें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी पाया गया है, जिसमें चेक बाउंस होने पर दंड शामिल है। उन्हें 3.75 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने और तीन महीने में ऐसा करने में विफल रहने पर तीन महीने की अतिरिक्त कैद की सजा का सामना करना पड़ सकता है।

सात साल चली मामले की सुनवाई हालांकि, राम गोपाल वर्मा ने इस सेशन में भाग नहीं लेने का फैसला किया। अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सात साल तक मामले की सुनवाई के बाद मुंबई की अदालत ने आखिरकार आज उनके नाम पर गैर-जमानती वारंट जारी किया है। राम गोपाल वर्मा को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी पाया गया है। राम को हो सकती है अतिरिक्त कैद की सजा यह विशेष अधिनियम 'अपर्याप्त धनराशि या खाते में तय राशि से अधिक होने के कारण चेक अनादर के लिए दंडनीय है।' जेल की सजा के...

75 लाख रुपये भी देने होंगे और अगर वह तीन महीने में ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें तीन महीने की अतिरिक्त कैद की सजा दी जाएगी। क्या है पूरा मामला यह मामला श्री नाम की कंपनी द्वारा महेशचंद्र मिश्रा के माध्यम से 2018 में राम गोपाल वर्मा की फर्म के खिलाफ दायर की गई शिकायत से शुरू हुआ है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राम गोपाल वर्मा द्वारा जारी किया गया चेक कम राशि के कारण बाउंस हो गया था। जून 2022 में निदेशक को व्यक्तिगत मुचलका और 5000 रुपये की सुरक्षा जमा राशि प्रदान करने के बाद जमानत दे दी गई...

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