मुस्लिम युवक और हिंदू लड़की ने मांगी शादी की परमिशन, हाईकोर्ट ने कहा- मुस्लिम लॉ के अनुसार विवाह वैध नहीं

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मुस्लिम युवक और हिंदू लड़की ने मांगी शादी की परमिशन, हाईकोर्ट ने कहा- मुस्लिम लॉ के अनुसार विवाह वैध नहीं
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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (MP High Court) ने कहा है कि हिंदू लड़की और मुस्लिम युवक के बीच विवाह मुस्लिम कानून के अनुसार वैध नहीं माना जाएगा. अदालत ने यह टिप्पणी एक कपल की याचिका पर सुनवाई करते हुए की. इसी के साथ हाईकोर्ट ने पुलिस सुरक्षा और विवाह पंजीकरण के लिए दायर की गई याचिका खारिज कर दी.

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस सुरक्षा और मैरिज रजिस्ट्रेशन की मांग करने वाले एक मुस्लिम युवक और हिंदू लड़की की याचिका को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि मुस्लिम युवक और हिंदू लड़की की शादी मुस्लिम कानून के अनुसार वैध नहीं है. एजेंसी के अनुसार, हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी एक कपल की याचिका पर सुनवाई करते हुए की. यह याचिका मुस्लिम युवक और हिंदू लड़की की तरफ से दायर की गई थी.

Advertisementयह भी पढ़ें: मुस्लिम लड़की से दूसरी शादी, मस्जिद में नमाज और धर्म परिवर्तन... यूपी में नायब तहसीलदार आशीष गुप्ता समेत 6 लोगों पर FIR, जानिए पूरा मामला इसी के साथ कोर्ट ने कपल की याचिका को खारिज कर दिया. दोनों मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के रहने वाले हैं. अपनी याचिका में कपल ने पुलिस सुरक्षा के साथ ही विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी करने की बात कही थी. याचिका में कहा गया था कि वे शादी के बाद अपने-अपने धर्म का पालन करना जारी रखेंगे.

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