एक उपभोक्ता ने मैगी पैकेट में कीड़े मिलने की शिकायत की थी। कंपनी ने जवाब नहीं दिया। उपभोक्ता आयोग ने नेस्ले इंडिया को 50,000 रुपये का मुआवजा और 10,000 रुपये का कानूनी खर्च देने का आदेश दिया।
पीयूष ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्होंने पालमपुर के होल्टा स्थित सीएसडी कैंटीन से 9 जुलाई, 2023 को मैगी के छह पैकेट खरीदे। इन पैकेटों पर एक्सपायरी तिथि जनवरी, 2024 दर्शाई गई थी। उपभोक्ता ने 25 अगस्त, 2023 को जब मैगी के पैकेट को खोला तो एक में जिंदा कीड़े मिले, जिसकी शिकायत उन्होंने नेस्ले इंडिया को ई-मेल के माध्यम से भेजी। इसके बाद कंपनी ने शिकायतकर्ता को ईमेल के माध्यम से जवाब दिया और शिकायतकर्ता को आश्वासन दिया कि वह एक प्रतिनिधि से शिकायतकर्ता से संपर्क करने और व्यक्तिगत
रूप से मामले को देखने का अनुरोध करेंगे। इसके बाद एक प्रतिनिधि ने मामले को सुलझाने और नूडल्स की गुणवत्ता की जांच करने को शिकायतकर्ता से संपर्क किया और सद्भावना के तौर पर नेस्ले इंडिया से मैगी का एक गुडी बॉक्स भेजने का वादा किया। लेकिन, दो महीने बीत जाने के बाद भी नेस्ले इंडिया ने कोई कार्रवाई नहीं की और न ही शिकायतकर्ता को कोई जवाब दिया। इसके बाद उपभोक्ता ने इसकी शिकायत उपभोक्ता आयोग में कर दी। आयोग की ओर से भेजे गए नोटिस के बाद कंपनी के वकील ने आरोपों को निराधार बताया। वहीं, उपभोक्ता आयोग ने शिकायत को मंजूर करते हुए नेस्ले इंडिया लिमिटेड नेस्ले हाउस जैकरांडा मार्ग एम ब्लॉक डीएलएफ सिटी फेज-2 राष्ट्रीय राजमार्ग-8 गुरुग्राम और नेस्ले इंडिया लिमिटेड वीपीओ नांगल कलां औद्योगिक क्षेत्र टाहलीवाल जिला ऊना शिकायतकर्ता को शिकायत की तिथि से लेकर उसके समाधान तक 9 फीसदी प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 14 रुपये देने के आदेश दिए। इसके अलावा शिकायतकर्ता को 50,000 रुपये का मुआवजा और मुकदमेबाजी के लिए 10,000 रुपये देने को कहा
नेस्ले इंडिया मैगी कीड़े उपभोक्ता आयोग मुआवजा
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
मैगी में निकले जिंदा कीड़े, शिकायत के बाद नेस्ले कंपनी पर गिरी गाज; अदालत ने ठोका तगड़ा जुर्मानाHimachal Pradesh News हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में नेस्ले कंपनी पर अदालत ने जुर्माना लगाया है। दरअसल मैगी Insect Found in Maggie में जिंदा कीड़े मिलने की शिकायत के बाद उपभोक्ता आयोग ने नेस्ले पर 50 हजार रुपये का फाइन लगाया। शिकायतकर्ता को 10 हजार रुपये मुकदमा राशि और 50 हजार रुपये उपभोक्ता आयोग के विधिक सहायता फंड में जमा करवाने...
और पढो »
सुप्रिम कोर्ट का फैसला: कुछ महीने की शादी के बाद पत्नी को 12 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ताकुछ महीनों की शादी के बाद तलाक लेने पर पत्नी ने 500 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता माँगा। सुप्रीम कोर्ट ने पति को 12 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।
और पढो »
आरबीआई ने ग्राहकों के शिकायत पर 100 रुपये प्रतिदिन मुआवजा देने का आदेश दियाभारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्राहकों के हित में नए निर्देश जारी किए हैं। अब बैंकों और वित्तीय कंपनियों को ग्राहकों की शिकायत पर 30 दिनों के भीतर समाधान करना होगा, या शिकायतकर्ता को प्रतिदिन 100 रुपये का मुआवजा देना होगा।
और पढो »
शक्ति कपूर ने अर्चना पूरन सिंह को 50,000 रुपये उधार देने का ऑफर किया थाअर्चना पूरन सिंह ने अपने व्लॉग में बताया कि शक्ति कपूर ने उन्हें फ्लैट खरीदने के लिए 50,000 रुपये उधार देने का ऑफर दिया था।
और पढो »
उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को किसानों का मुआवजा देने का आदेश दियाउच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को किसानों को उनकी जमीन के बदले 1.49 करोड़ रुपये के मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया है। अदालत ने राज्य के अधिकारियों को 31 जनवरी तक मुआवजा देने का निर्देश दिया है और चेतावनी दी है कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो अवमानना की कार्यवाई की जाएगी।
और पढो »
अल्लू अर्जुन को 'पुष्पा 2' भगदड़ मामले में नियमित जमानतअल्लू अर्जुन को 'पुष्पा 2' भगदड़ मामले में नियमित जमानत मिल गई है। अदालत ने जमानत शर्तों के तहत अभिनेता को 50,000 रुपये की दो जमानतें पेश करने का निर्देश दिया है।
और पढो »