मोबाइल टावर से नुकसान साबित करने का कोई डेटा नहीं है... दिल्ली HC ने रद्द की याचिका

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मोबाइल टावर से नुकसान साबित करने का कोई डेटा नहीं है... दिल्ली HC ने रद्द की याचिका
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दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी को डूसिब बस्ती के बाहर जीबीएम लगाने की मंजूरी रद्द करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मोबाइल टावर से निकलने वाली तरंगों का स्वास्थ्य पर कोई नुकसान नहीं है। याचिका में दावा किया गया था कि यह रेडिएशन लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता...

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने डूसिब बस्ती के बाहर कम्यूनिकेशन ग्राउंड-बेस्ट मोनोपोल लगाने के लिए दी गई मंजूरी रद्द करने का एमसीडी को निर्देश देने से इनकार कर दिया। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने माना कि एमसीडी पहले ही नेटेल इंफ्रास्ट्रक्चर को संबंधित जगह पर जीबीएम लगाने की मंजूरी दे चुकी है। इस मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका को इस अदालत की सिंगल बेंच ने इसी साल 30 जुलाई को खारिज कर दिया था। संबंधित जगह पर जीबीएम लगाने के लिए पुलिस मदद की मांग 16 जुलाई को...

के अनुरोध पर उन्हें कालकाजी के ई ब्लॉक में सुधार कैंप के पास जीबीएम के संचालन की 24 अप्रैल को मंजूरी दी। दावा किया कि RWA ने रिहायशी इलाके में जीबीएम लगाने का विरोध करते हुए एमसीडी के संबंधित जोन के डिप्टी कमिश्नर को आवेदन दिया। आशंका जताई कि मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन आसपास के लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं।मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका पहले ही खारिजतर्क दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, TRAI और रेगुलेटरी बॉडी से जारी संबंधित प्रावधानों के अनुपालन...

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