यमन में रहने वाली भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को फांसी की सजा सुनाई गई है. राष्ट्रपति ने उनकी मौत की सजा को मंजूरी दे दी है.
यमन में रहने वाली भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को फांसी की सजा सुनाई गई है. यमन के राष्ट्रपति रशद अल-अलीमी ने नर्स की मौत की सजा को मंजूरी दे दी है. न ही ब्लड मनी पर बात बन सकी और न ही राष्ट्रपति से माफी मिल पाई. निमिषा 2017 से एक यमनी नागरिक की हत्या के लिए जेल की सजा काट रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसकी फांसी की सजा पर एक महीने के भीतर अमल किया जाएगा. विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि भारत को यमन में निमिषा प्रिया को दी जा रही सजा की जानकारी है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने एक बयान जारी कर कहा, हम जानते हैं कि नर्स प्रिया के परिवार को प्रासंगिक विकल्प की तलाश है. सरकार इस मामले में उनकी हर संभव मदद कर रही है. यमन के राष्ट्रपति का फैसला उस परिवार के लिए एक झटका है, जो अपनी 36 साल की बेटी को मौत की सज़ा से बचाने की कोशिश कर रहा था. नर्स प्रिया की 57 साल की मां प्रेमा कुमारी इस साल की शुरुआत में यमन की राजधानी सना पहुंची थीं. वह तब से कथित तौर पर बेटी की मौत की सजा में छूट पाने और पीड़ित परिवार के साथ ब्लड मनी पर बातचीत कर रही थीं. नर्स निमिषा प्रिया को साल 2017 में यमन के नागरिक तलाल अब्दो महदी की हत्या का दोषी पाया गया था. उनको एक साल बाद यमन की एक ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी. नर्स का परिवार तब से बेटी की रिहाई के लिए संघर्ष कर रहा है. ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ उन्होंने यमिन के सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था. लेकिन साल 2023 में उनकी अपील खारिज हो गई. अब यमन के राष्ट्रपति ने भी उनकी अपील को खारिज कर दिया है. नर्स की रिहाई पीड़ित परिवार और उनके आदिवासी नेताओं से माफी हासिल करने पर निर्भर थी. निमिषा प्रिया की मां प्रेमा कुमारी ने लगातार पीड़ित परिवार के साथ ब्लड मनी पर बातचीत करने की कोशिश की. मनोरमा ऑनलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, लेकिन सितंबर में भारतीय दूतावास द्वारा नियुक्त वकील अब्दुल्ला अमीर द्वारा पूर्व-बातचीत फीस 20,000 डॉलर (लगभग 16 लाख रुपये) मांगने के बाद बातचीत रुक गई थी.
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