यासीन मलिक के केस से दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने खुद को अलग किया, क्या है पूरा मामला?

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यासीन मलिक के केस से दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने खुद को अलग किया, क्या है पूरा मामला?
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दिल्ली हाईकोर्ट में जज जस्टिस अमित शर्मा ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है. इसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले को दूसरे बेंच के पास भेज दिया है. अब अदालत में इस मामले पर नौ अगस्त को सुनवाई होगी.

टेरर फंडिंग मामले में अलगाववादी नेता यासीन मलिक को मौत की सजा देने की मांग वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई करने वाले जज ने खुद को अलग कर लिया है. टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. लेकिन एनआईए ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मलिक को मौत की सजा देने की मांग की है. दरअसल निचली ्दालत ने टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

यानी, दो अलग-अलग मामलों में उम्रकैद की सजा मिली थी. - इसके अलावा मलिक को पांच अलग-अलग मामलों में 10-10 साल और तीन अलग-अलग मामलों में 5-5 साल जेल की सजा सुनाई थी.यासीन मलिक को फांसी देने की मांगयासीन मलिक को उम्रकैद की सजा हुई है, लेकिन एनआईए उसे फांसी की सजा देने की मांग कर रहा है. मलिक को फांसी देने की मांग को लेकर एनआईए ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

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