Uttar Pradesh (UP) Anti-Love Jihad Law Bill Passed.
यूपी में लव जिहाद के दोषी को अब उम्रकैद की सजा होगी। साथ ही एक लाख रुपए जुर्माना भी भरना होगा। राज्य विधानसभा में मंगलवार को लव जिहाद विरोधी बिल पास हो गया।योगी सरकार ने बिल सोमवार को सदन में रखा था। इसमें धर्म परिवर्तन से जुड़े अपराधों में सजा की अवधि और जुर्माना भी बढ़ा दिया गया है। धर्म परिवर्तन के लिए विदेशों से होने वाली फंडिंग रोकने के लिए सजा को सख्त किया गया है।सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 14 साल की सजा...
नाबालिग SC/ST महिला के साथ लव जिहाद पर 2 से 10 साल तक की सजा और 25 हजार रुपए जुर्माना लगता था। अब 5 से 14 साल तक जेल और एक लाख रुपए जुर्माना होगा। अब कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामलों में FIR दर्ज करा सकता है। पहले पीड़ित, माता-पिता या भाई-बहन की मौजूदगी जरूरी थी।लव जिहाद के मामले में सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा।सरकार का कहना है कि अपराध की गंभीरता, महिलाओं की सामाजिक स्थिति व गरिमा के हित में ऐसा फैसला लिया गया। साथ ही एससी-एसटी के लोगों का अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए सजा और जुर्माना बढ़ाने की जरूरत महसूस की गई। बिल में पीड़ित के इलाज का खर्च और पुनर्वास का पैसा भी कोर्ट तय कर सकेगा।अवैध धर्म...
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