उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में नये सिरे से चयन सूची तैयार करने के हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश में नये सिरे से लिस्ट तैयार करने को फिलहाल टाले रखने का आदेश दिया...
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में नये सिरे से चयन सूची तैयार करने के हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश में नये सिरे से लिस्ट तैयार करने को फिलहाल टाले रखने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। ये आदेश प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को सामान्य वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई...
नये सिरे से लिस्ट तैयार करने के आदेश दिये हैं जो कि कानूनन ठीक नहीं है। उनका कहना था कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार दो बार लाभ नहीं ले सकते। जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की ओर से पेश वकीलों की दलील थी कि हाई कोर्ट का आदेश बिल्कुल सही है क्योंकि नियम यही है अगर कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार से ज्यादा अंक पाता है तो उसे अनारक्षित वर्ग का माना जाएगा। कोर्ट ने संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद मामले को महत्वपूर्ण मानते हुए सुनवाई का मन बनाया और याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।...
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