मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने कहा कि खान-पान की चीजों में मानव अपशिष्ट या अन्य गंदी चीजें मिलने पर कड़ी सजा का प्रावधान होगा. इसके लिए जल्द ही कठोर कानून आएगा.
उत्तर प्रदेश सरकार   एक बार फिर खाने-पीने की दुकानों पर नेम प्‍लेट लगवाने जा रही है. इसके लिए नया कानून लाया जाएगा. इस कानून का क्‍या स्‍वरूप होगा? इस पर चर्चा के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बैठक बुलाई. मुख्यमंत्री के घर पर करीब डेढ़ तक बैठक हुई, जिसमें गृह विभाग, न्याय विभाग और खाद्य सुरक्षा संसदीय कार्य विभाग के वरिष्‍ठ अधिकारी शामिल हुए. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से हाल ही में दिनों में कुछ वीडियो वायरल हुए थे.
होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, स्ट्रीट वेंडर से जुड़ी इन गतिविधियों के संबंध में कानून तैयार करें. कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कारावास और अर्थदंड की सजा होनी चाहिए. ऐसे अपराध को संज्ञेय और अजमानतीय मानते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए. अपनी पहचान छुपा कर असामाजिक तत्वों को खान-पान की वस्तुओं और पेय पदार्थ में मानव अपशिष्ट, अखाद्य, गंदी चीजों की मिलावट में रोकने की एक भी गतिविधि न हो. इसे कानून के माध्यम से सुनिश्चित करना होगा. ऐसी असामाजिक गतिविधियों पर कठोरता से लगाम होनी चाहिए.
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