IIT कानपुर की छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में फंसे ACP मोहसिन खान ने FIR रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली है। हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर को सुनवाई की तारीख दी है।
कानपुर में दर्ज FIR रद्द कराने की मांग, छात्रा कोर्ट में बयान दर्ज करा चुकी हैIIT कानपुर की छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में फंसे ACP मोहसिन खान ने अब हाईकोर्ट की शरण ली है। एफआईआर रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर को सुनवाई की तारीख दी है।एक दिन पहले छात्रा ने कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए थे, बयान में एफआईआर लिखे गए किसी भी तथ्य को खारिज नहीं किया है। अडिशनल सीपी हरीश चंदर ने बताया कि मामले की जांच एसआईटी कर रही है। तथ्यों के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की
जाएगी। अरेस्टिंग को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया। पीड़ित छात्रा ने कल्याणपुर थाने में 12 दिसंबर 2024 को FIR दर्ज कराई थी। इसके बाद तत्काल प्रभाव से एसीपी मोहसिन खान का ट्रांसफर कर पुलिस हेड क्वार्टर अटैच कर दिया गया था। ACP कानपुर से रिलीव हो गए और दूसरे दिन पुलिस हेड क्वार्टर में ज्वाइन कर लिया। सूत्रों की मानें तो बीमारी का हवाला देकर छुट्टी पर चले गए हैं। मामले की जांच डीसीपी साउथ अंकिता शर्मा की निगरानी में SIT कर रही है। अरेस्टिंग नहीं होने का फायदा उठाकर एसीपी ने हाईकोर्ट में FIR रद्द करने की मांग की है। ACP मोहसिन खान का केस सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी का केस लड़ने वाले पूर्व एडवोकेट जनरल रहे इरफानउल्लाह और विक्रम सिंह लड़ेंगे। 16 दिसंबर को FIR रद्द करने की यह याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने याचिका को लिस्ट करते हुए 19 दिसंबर को सुनवाई की तारीख दी है।सूत्रों की मानें तो एसीपी मोहसिन खान ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली रिसर्च स्कॉलर की पूर्व में शादी होने का भी दावा कर रहे हैं। उनका दावा है कि यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली रिसर्च स्कॉलर की वेस्ट बंगाल के पुरबा वर्धमान निवासी इंजीनियर के साथ शादी हो चुकी है। कोर्ट में मैरिज के लिए रजिस्ट्रेशन भी दाखिल किया था, लेकिन इससे पहले ही दोनों का ब्रेकअप हो गया और अलग-अलग हो गए थे। इससे संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य भी उनके पास उपलब्ध हैं
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