राजस्थान हाई कोर्ट ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को 'पलटूराम' कहने वाले शिक्षक के निलंबन के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने शिक्षक के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता।
जोधपुर : राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को ' पलटूराम ' कहने वाले शिक्षक के निलंबन के खिलाफ याचिका लगाई थी, जो खारिज हो चुकी है । याचिका खारिज होने के बाद अब शिक्षक शंभू सिंह मेड़तिया की नौकरी पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने शिक्षक के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की। इसमें कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस तरह के अनियंत्रित व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। शिक्षक शंभू सिंह मेड़तिया ने शिक्षा मंत्री को पलटू राम कहते हुए उनका
पुतला जलाया था।हाईकोर्ट ने कहा- शिक्षक के व्यवहार बर्दाश्त नहींइस मामले में शिक्षक शंभूराम को विभाग ने निलम्बित कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ शिक्षक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसकी सुनवाई पर जस्टिस दिनेश मेहता की पीठ ने कहा कि इस तरह का व्यवहार कदाचार के बराबर है, इसलिए उसके खिलाफ अनुशासनात्मक जांच की जरूरत है। कोर्ट में तर्क दिया गया कि शिक्षक ने कई स्थानों पर तख्तियां, होर्डिंग लगाने और शिक्षा मंत्री के खिलाफ अनुचित अभिव्यक्ति करने का दुस्साहस दिखाया था, चूंकि वह खुद माध्यमिक शिक्षक संघ का अध्यक्ष था, इसलिए उसके उच्च अधिकारियों से मिलने की संभावना थी, यदि वह अपने पद पर बना रहता है, तो न केवल जांच अधिकारी पर अनुचित दबाव बनेगा, बल्कि अन्य कर्मचारियों के बीच अनुशासनहीनता और गलत संदेश भी फैलेगा। कोर्ट ने कहा कि आरोपी शिक्षक के इस आचरण के लिए इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।आरोपी शिक्षक ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ किया था प्रदर्शनबता दें कि बीते दिनों राजकीय प्राथमिक स्कूल बागा सूरसागर, जोधपुर के शिक्षक व कर्मचारी नेता शंभू सिंह मेड़तिया ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का सर्किट हाउस में प्राइवेट स्कूलों के समर्थन का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया था। इस दौरान उसने दिलावर को पलटूराम भी कहा था। इसके कुछ दिन बाद मेड़तिया का नाम राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया, जब मेड़तिया के शिक्षा मंत्री के खिलाफ पूर्व में प्रदर्शन करने की बात सामने आई, तो इस सूची से उनका नाम हटा दिया गया। साथ ही विभाग ने उसे निलंबित भी कर दिया था
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