RajivGandhi की हत्या के दोषी नलिनी और मुरुगन ने की दया मृत्यु की मांग INCIndia BJP4India narendramodi RahulGandhi priyankagandhi INCDelhi
इससे पहले इसी साल नलिनी ने मद्रास हाईकोर्ट में तमिलनाडु के राज्यपाल बरवारीलाल पुरोहित को पत्र लिख सभी सात दोषियों को तमिलनाडु सरकार के मंत्रिमंडल के 2018 के निर्णय के अनुसार रिहा करने का निर्देश देने की मांग की थी. मंत्रिमंडल ने उनकी रिहाई के लिए संविधान के अनुच्छेद 161 का हवाला दिया था.
हाईकोर्ट ने हालांकि याचिका खारिज कर दी थी, क्योंकि वह राज्यपाल को कार्रवाई का आदेश नहीं दे सकता. सात दोषियों में ए.जी. पेरारिवलन, वी. श्रीहरन उर्फ मुरुगन, टी. सुतेंद्रराजा उर्फ सनथन, जयाकुमार, रॉबर्ट पायस, रविचंद्रन और वी. श्रीहरन की पत्नी नलिनी श्रीहरन हैं. इनमें भारतीय और श्रीलंकाई, दोनों हैं. सभी दोषी 1991 से ही जेल में हैं, जब लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम की महिला आत्मघाती हमलावर ने चेन्नई में एक चुनावी जनसभा में खुद को उड़ाते हुए राजीव गांधी की हत्या कर दी थी.
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