नई दिल्ली जिला निर्वाचन अधिकारी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की पत्नी का वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के आरोपों को निराधार बताया है। साथ ही गलत तरीके से फॉर्म-7 दाखिल करने के लिए आपत्तिकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की पत्नी का वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के आरोपों को नई दिल्ली जिला निर्वाचन अधिकारी ने निराधार बताते हुए सिलसिलेवार जवाब दिया है। साथ ही कहा है कि इस मामले में गलत तरीके से फॉर्म-7 दाखिल करने के लिए आपत्तिकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सांसद राज्यसभा संजय सिंह के यह आरोप कि जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ), नई दिल्ली आपत्तिकर्ताओं का विवरण उपलब्ध नहीं कराया तथा दावा किया कि डीईओ जानबूझकर मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा
रहे हैं, पर डीईओ ने कहा कि यह आरोप तथ्यात्मक रूप से सही नहीं हैं तथा निराधार हैं। जिला निर्वाचन आयोग ने जारी बयान में सिलसिलेवार कहा है कि 1. फॉर्म 7 का विवरण साझा करना: भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, गार्म 7 का सारांश, जिसमें आपत्तिकर्ताओं तथा आपत्तिकर्ताओं दोनों के नाम शामिल हैं, को फार्म 10 के माध्यम से साप्ताहिक आधार पर आप सहित सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह जानकारी सार्वजनिक पहुंच तथा पारदर्शिता के लिए सीईओ दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। इसलिए, यह कथन कि आपत्तिकर्ताओं के नाम साझा नहीं किए जा रहे हैं, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। संदर्भ के लिए फॉर्म 10 की एक प्रति संलग्न है, जहां आपत्तिकर्ताओं तथा आपत्तिकर्ताओं के नामों को स्पष्ट रूप से सत्यापित किया जा सकता है। 2. मतदाता सूची से नाम हटाना: मतदाता सूची से किसी भी नाम को हटाने की प्रक्रिया ईसीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सख्ती से की जाती है। प्रक्रिया फॉर्म 7 दाखिल करने से शुरू होती है और ऐसे सभी मामलों में, बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ), बीएलओ पर्यवेक्षकों और अन्य अधिकारियों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गहन फील्ड सत्यापन किया जाता है। केवल नाम हटाने के लिए सूची जमा करने से नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है।
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