राजभवन की महिला कर्मचारी ने कोलकाता पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि 24 अप्रैल और दो मई को राज्यपाल के आवास में बोस ने उसके साथ छेड़छाड़ की.
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल सी. वी. आनंद बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली महिला कर्मचारी की याचिका पर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है. इस मामले पर अब तीन हफ्ते बाद सुनवाई होगी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को संवैधानिक छूट प्रदान करने संबंधी मामले से निपटने में अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि से सहयोग करने को कहा है.
राज्यपाल के पद छोड़ने तक इसे अनिश्चित काल के लिए टाला नहीं जा सकता.''याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 361 के खंड दो के तहत राज्यपालों को दी गई छूट जांच पर रोक नहीं लगा सकती और वैसे भी, ऐसे मामलों की जांच में समय का बहुत महत्व है.पीठ ने राज्य सरकार और अन्य को नोटिस जारी करते हुए अपने आदेश में कहा, ‘‘याचिका में संविधान के अनुच्छेद 361 के खंड के तहत राज्यपाल को दिए गए संरक्षण के दायरे से संबंधित मुद्दा उठाया गया है.
West Bengal Governor Suprem Court
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