रामदेव के नेतृत्व वाली पतंजलि आयुर्वेद समूह की कंपनी को GST आसूचना महानिदेशालय, चंडीगढ़ जोनल यूनिट से नोटिस मिला है.
नई दिल्ली: रामदेव की मुश्किलें खत्म होने का नाम नही ले रही है. पहले सुप्रीम कोर्ट ने विज्ञापन देकर माफी मांगी मांगने का आदेश दिया. इसके बाद पंतजलि की दिव्य फार्मेसी के 14 प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया गया है. वहीं, रामदेव की कंपनी के खिलाफ ताजा मामला टैक्स से जुड़ा है. पतंजलि फूड्स को माल एवं सेवा कर आसूचना विभाग ने कारण बताओ नोटिस भेजकर कंपनी से यह बताने को कहा है कि उससे 27.46 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों नहीं वसूला जाना चाहिए.
यह भी पढ़ेंकंपनी द्वारा 26 अप्रैल को नियामक में जमा कराए गए विवरण के अनुसार, रामदेव के नेतृत्व वाली पतंजलि आयुर्वेद समूह की कंपनी को जीएसटी आसूचना महानिदेशालय, चंडीगढ़ जोनल यूनिट से नोटिस मिला है. यह कंपनी मुख्य रूप से खाद्य तेल व्यवसाय में है. कंपनी ने कहा, ‘‘कंपनी को एक कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ है. कंपनी, उसके अधिकारियों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं को कारण बताने के लिए कहा गया है कि 27,46,14,343 रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट राशि क्यों नहीं वसूली जानी चाहिए, और क्यों जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए.''Listen to the latest songs, only on JioSaavn.
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