दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर के अंदर हाथापाई के दौरान 'शारीरिक हमला करने और उकसाने' का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की.
दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर में हाथापाई के दौरान भाजपा सांसदों को कथित रूप से धक्का देने और घायल करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मामला शुक्रवार को अपराध शाखा को शिफ्ट कर दिया गया. "बीआर अंबेडकर के अपमान" पर अपने प्रतिस्पर्धी विरोध प्रदर्शन के दौरान एनडीए और इंडिया ब्लॉक के सांसदों के बीच सदन में घुसने के लिए धक्का-मुक्की के बाद गुरुवार को दो भाजपा सांसदों को अस्पताल में भर्ती कराया गया.
एक अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया, ''अब इस मामले की जांच अपराध शाखा करेगी.'' हंगामे में बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए. भाजपा ने दावा किया कि राहुल गांधी ने सदन में प्रवेश पाने के लिए उन्हें धक्का दिया. राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सांसदों ने उन्हें धमकाया, धक्का दिया और संसद में उनका प्रवेश रोक दिया. बाद में उन्होंने कहा कि भाजपा संयुक्त राज्य अमेरिका में अडानी समूह के अभियोग पर चर्चा से बचने के लिए आरोप लगाकर ध्यान भटकाना चाहती थी.
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