रीवा कलेक्टर को हाईकोर्ट की फटकार

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रीवा कलेक्टर को हाईकोर्ट की फटकार
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रीवा की कलेक्टर प्रतिभा पाल को किसान की जमीन के मामले में कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करने पर फटकार लगाई है।

रीवा की कलेक्टर प्रतिभा पाल को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। किसान की जमीन के मामले में कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करने पर यह कार्रवाई हुई है। कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण का आदेश रद्द कर दिया और उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कलेक्टर पर मामले में अनदेखी का आरोप है। मामला रीवा के किसान राजेश कुमार तिवारी की ज़मीन से जुड़ा है। 1993 में उनकी ज़मीन का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन 2024 तक उन्हें मुआवज़ा नहीं मिला। तिवारी ने 2015 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कलेक्टर की तरफ से लगातार

कोर्ट के आदेशों की अनदेखी की जा रही थी। इससे नाराज़ होकर जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कलेक्टर प्रतिभा पाल को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया।कलेक्टर ने पहले जूनियर आईएएस को भेजा। पहले कलेक्टर ने अपनी जगह एक जूनियर IAS अफसर को कोर्ट भेजा। कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया और कलेक्टर को खुद चार घंटे के अंदर हाजिर होने को कहा। कलेक्टर के कोर्ट में पेश होने पर जस्टिस अग्रवाल ने उन्हें फटकार लगाई। जस्टिस अग्रवाल ने साफ शब्दों में कहा कि आपको कलेक्टर इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप लोगों के हक छीनें या उनका शोषण करें। इस चीज को अपने दिमाग में ध्यान से रख लीजिए। हाईकोर्ट ने जुर्माना भी लगाया। जस्टिस अग्रवाल ने कलेक्टर को समझाते हुए कहा कि अच्छी स्टेट अपनी गलती मानती है और नागरिकों को उनका हक देती है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर का काम लोगों का शोषण करना नहीं है। इससे पहले भी 2023 में इसी मामले में पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका था। लेकिन इसके बावजूद मामले का निपटारा नहीं किया गया। इस बार कोर्ट ने ज़मीन अधिग्रहण का आदेश रद्द कर दिया और फिर से 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया

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हाईकोर्ट फटकार कलेक्टर जमीन अधिग्रहण जुर्माना

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