रेणुकास्वामी मर्डर केस: जमानत पर रिहा कन्नड़ एक्टर दर्शन आर्म्स लाइसेंस के लिए हाईकोर्ट पहुंचे

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रेणुकास्वामी मर्डर केस: जमानत पर रिहा कन्नड़ एक्टर दर्शन आर्म्स लाइसेंस के लिए हाईकोर्ट पहुंचे
High CourtArms Licence SuspensionRenukaswamy Murder Case
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रेणुकास्वामी मर्डर केस में जमानत पर चल रहे कन्नड़ एक्टर दर्शन थुगुदीपा ने अपने आर्म्स लाइसेंस के अस्थायी निलंबन को कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी है. कोर्ट में उनके वकील ने कहा कि दर्शन एक मशहूर एक्टर हैं. इस वजह से उनको और उनके परिवार पर जान का खतरा लगातार बना रहता है.

ऐसे में उनके आर्म्स लाइसेंस को बहाल किया जाना चाहिए. Advertisementपिछले साल दिसंबर में कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक्टर दर्शन को हाई प्रोफाइल रेणुका स्वामी मर्डर केस में जमानत दी थी. हाईकोर्ट के इस फैसले को कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती थी. लेकिन इस याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने दर्शन थुगुदीपा, पवित्रा गौड़ा सहित पांच आरोपियों को राहत दे दी. कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया.

वहां जाते ही दर्शन ने रेणुकास्वामी का मोबाइल चेक किया. Advertisementउसमें अश्लील तस्वीरें देखने के बाद उस पर लातों की बरसात कर दी. दर्शन की मार की वजह से पीड़ित जमीन पर गिर गया. इसके बाद एक्टर ने अपना एक पैर उसकी छाती पर रखा और जोर से धक्का दिया. फिर उसके सिर के बाएं हिस्से पर अपने जूते से जोर से मारा. इस हमले से उसके बाएं कान पर गंभीर चोटें आईं. इतने से भी मन नहीं भरा तो पीड़ित की पैंट उतारने के लिए कह दिया.दूसरे आरोपी पवन को रेणुकास्वामी की पैंट उतार दी.

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