बेंगलुरु के बहुचर्चित रेणुकास्वामी मर्डर केस में जेल की सजा काट रहे तीन आरोपियों को कर्नाटक हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है. हाई कोर्ट के जज विश्वजीत शेट्टी ने सुनाई के बाद आरोपी नंबर 15 कार्तिक, 16 केशव मूर्ति और 17 निखिल को जमानत दे दी.
बेंगलुरु पुलिस ने अपनी चार्जशीट में इन तीनों आरोपियों पर से हत्या का चार्ज हटा दिया है. इस केस के खुलासे के बाद सबसे पहले केशव मूर्ति ने ही सरेंडर करके हत्या की बात स्वीकार की थी. इस मर्डर केस में बेंगलुरु पुलिस ने कन्नड़ एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा को आरोपी नंबर 1 और एक्टर दर्शन को आरोपी नंबर 2 बनाया है.
कोर्ट ने हत्या के मामले में अन्य सह-आरोपियों को राज्य की विभिन्न जेलों में स्थानांतरित करने की भी अनुमति दी थी. इसमें सभी आरोपियों को राज्य के अलग-अलग जेलों में रखा गया है.इनमें पवन, राघवेंद्र और नंदीश को मैसूर, जगदीश और लक्ष्मण को शिवमोग्गा, धनराज को धारवाड़, विनय को विजयपुरा, नागराज को गुलबर्गा और प्रदोष को बेलगावी जेल में रखा गया है. तीन अन्य आरोपी पवित्रा गौड़ा, अनुकुमार और दीपक को परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में ही रखा गया है. बेंगलुरु पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट में कई बड़े खुलासे किए गए.
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