रेप करने वाले को सजा-ए-मौत या मरने तक जेल, ममता बनर्जी सरकार का नया एंटी रेप बिल, बंगाल विधानसभा में होगा पेश

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रेप करने वाले को सजा-ए-मौत या मरने तक जेल, ममता बनर्जी सरकार का नया एंटी रेप बिल, बंगाल विधानसभा में होगा पेश
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पश्चिम बंगाल सरकार एंटी रेप बिल लाने जा रही है। इसमें दोषियों को जीवनभर या मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। ममता बनर्जी कैबिनेट ने इस बिल को पास कर दिया है और इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। कानून में समयबद्ध सुनवाई और दोषियों से मुआवजा वसूली की भी बात कही गई...

कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार एक बड़ा कानून बनाने जा रही है। इसका बिल सोमवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा। पूरा प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और ममता बनर्जी कैबिनेट ने इसे पास भी कर दिया है। यह बिल है रेप के खिलाफ। नए कानून के तहत रेप केस के सभी दोषियों को मौत की सजा या फिर मरने तक जेल में रखने का प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि रेप के बाद पीड़िता भले ही बच जाए लेकिन आरोपी पर हत्या की तरह केस चलेगा।ममता बनर्जी सरकार के रेप के खिलाफ बन रहे नए कानून में समयबद्ध सुनवाई और दोषियों से...

वह है मृत्युदंड। दोनों विधेयकों को अभी राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिलनी बाकी है।सुप्रीम कोर्ट का मतसुप्रीम कोर्ट ने 1983 के मिठू बनाम पंजाब राज्य मामले में आईपीसी की धारा 303 को खारिज कर दिया था, जिसमें हत्या करने वाले आजीवन कारावास के दोषियों के लिए अनिवार्य मृत्युदंड का प्रावधान था। न्यायालय ने कहा था कि यह कानून के समक्ष समानता के मौलिक अधिकार और जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है। इसमें कहा गया कि यह न्यायालयों को अपने विवेक का प्रयोग करने की अनुमति नहीं देता है और इसलिए, इसका परिणाम अनुचित,...

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