Haldwani Case: हल्द्वानी रेलवे ट्रैक के पास अतिक्रमण हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्प्णी करते हुए कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहां रह रहे हैं, वो इंसान हैं, और वे दशकों से रह रहे हैं.
नई दिल्ली. हल्द्वानी रेलवे ट्रैक के पास अतिक्रमण हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्प्णी करते हुए कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहां रह रहे हैं, वो इंसान हैं, और वे दशकों से रह रहे हैं. इन मामलों में अदालतें निर्दयी नहीं हो सकतीं. अदालतों को भी संतुलन बनाए रखने की जरूरत है और राज्य को भी कुछ करने की जरूरत है. रेलवे ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है. अगर आप लोगों को बेदखल करना चाहते हैं तो नोटिस जारी करें, जनहित याचिका के सहारे क्यों? इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.
हमें आगे बढ़ने का रास्ता खोजना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे मामले में पुनर्वास के लिए विकल्प तलाशने की जरूरत है. फॉरेस्ट एरिया को छोड़कर किसी दूसरे लैंड को लेकर विकल्प को तलाशने की जरूरत है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा इस मामले में जल्द करवाई की जरूरत है. 4365 घर हैं, वहां पर 50 हजार लोग रह रहे हैं. सुनवाई के दौरान हमें कुछ वीडियो और फोटो दिए गए. कई परिवार वाला कई सालों से रह रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार को एक पॉलिसी डिसीजन लेना चाहिए.
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