GST On Health Insurance: मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 1 जुलाई 2017 में लागू किए गए जीएसटी ने देश के टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है.
आज के समय में शायद ही ऐसा कोई होगा जो लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा और मेडिकल इंश्योरेंस यानी इलाज का बीमा से अनजान हो. नियमित अंतराल पर तय प्रीमियम जमा करने के इसके जरिए हमें लाइफ और हेल्थ का इंश्योरेंस कवर मिलता है. सरकार की ओर से इस पर टैक्स भी लगाया जाता है क्योंकि सरकारी तौर पर इसे फाइनेंशियल सर्विस माना जाता है. इसलिए दोनों ही तरह का इंश्योरेंस जीएसटी के दायरे में आता है.आइए, जानते हैं कि जीएसटी क्या है और लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस पर कितना टैक्स लगता है.
"लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस पर 18 फीसदी जीएसटीमौजूदा नियमों के मुताबिक, टर्म या लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस दोनों पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी लगता है. जीएसटी से पहले इन दोनों इंश्योरेंस पर 15 फीसदी टैक्स लगता था. इसका मतलब दोनों इंश्योरेंस पर टैक्स में 3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. इसका सीधा असर इंश्योरेंस पॉलिसियों के प्रीमियम पर पड़ा और उसकी कीमतें बढ़ गईं. हालांकि, टैक्स में छूट की सुविधा की बात कहकर जीएसटी के पक्ष में दलीलें दी जाती है.
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