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मुंबई पुलिस को ध्वनि प्रदूषण नियम, 2000 कानून का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया. उसका कहना था कि ‘लाउडस्पीकर का उपयोग किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है,’की खबर के अनुसार, हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया और महाराष्ट्र सरकार से कहा कि वह ऐसे स्थानों पर उपयोग किए जाने वाले लाउडस्पीकरों और ऐसे अन्य उपकरणों के लिए ध्वनि सीमा के निर्धारित करने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करने पर गंभीरता से विचार करे.
जस्टिस अजय एस. गडकरी और जस्टिस श्याम सी. चांडक की पीठ ने फैसले में कहा, ‘मुंबई एक महानगर है, जाहिर तौर पर शहर के हर हिस्से में अलग-अलग धर्मों के लोग रहते हैं. शोर स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है. कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि अगर उसे अनुमति नहीं दी गई तो उसके अधिकार किसी भी तरह से प्रभावित होंगे. सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए इसके उपयोग कि अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, लाउडस्पीकर का उपयोग किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है.
याचिका में ध्वनि प्रदूषण नियमों और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए चूनाभट्टी और नेहरू नगर थानों को निर्देश देने की मांग की गई है और साथ ही मुंबई पुलिस आयुक्त को जोनल डिप्टी सीपी और स्थानीय थाने के अधिकारियों के खिलाफ अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विफलता के लिए कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई थी.
पीठ ने मुंबई सीपी से कहा कि सभी पुलिस अधिकारियों को डेसिबल स्तर मापने वाले मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करने और कानून का उल्लंघन कर ध्वनि प्रदूषण करने वाले लाउडस्पीकर या अन्य उपकरणों को जब्त करने का निर्देश दें.
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